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तत्कालीन शहर कोतवाल सहित 17 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

बलिया जिले के पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, वादी पक्ष की तरफ से मनोज राय हंस ने की पैरवी


बलिया। कोर्ट के आदेश की अवहेलना, खाकी वर्दी का दुरूपयोग करने, अमानवीय व्यवहार करने व दबंगई के बल पर पत्नी को पति के घर से बाहर निकाल देने के मामले में सिविल कोर्ट के एससी-एसटी न्यायालय ने तत्कालीन शहर कोतवाल राकेश सिंह सहित 17 पुलिसकर्मियों के खिलाफ शनिवार की दोपहर दो बजे मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। वादी पक्ष सरोज देवी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज राय हंस ने पैरवी की है। मामला नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत काजीपुरा का है। न्यायालय के आदेश के बाद फिलहाल पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

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हुआ यूं कि बीते दिनों न्यायालय के आदेश पर जब सरोज देवी अपने पति के घर काजीपुरा अपने बच्चियों के साथ रहने गई थी तो आरोप है कि उस समय पुलिस ने उन्हें जातिसूचक गाली देते हुए जबरदस्ती पुलिसिया लाठी के बल पर उन्हें उनके पति के घर से बाहर निकाल दिया था। इतना ही नहीं आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उस समय वादी सरोज देवी के साथ अमानवीय व्यवहार भी किया था। थक हार कर पीड़िता सरोज देवी पुन: न्यायालय के शरण में गई और तत्कालीन शहर कोतवाल राकेश सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वादी पक्ष की तरफ से मनोज राय हंस ने तर्क प्रस्तुत किया, इसके बाद एससी एसटी अदालत ने तत्कालीन कोतवाल राकेश सिंह सहित 17 पुलिसकर्मियों के खिलाफ शनिवार की दोपहर दो बजे मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।


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