
जिले में दो माह तक के लिये धारा-144 है लागू
बलिया। जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 व 23 जनवरी को आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टेट) -2021 तथा आगामी त्यौहार यथा महाविरात्रि/होली को दृष्टिगत रखते हुए जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिये आगामी दो माह तक की अवधि के लिए धारा-144 लागू किया गया है। जिसमें प्रत्याशी सहित पांच व्यक्तियों के स्थान पर अब 10 व्यक्तियों से ज्यादा (सुरक्षा गार्ड को छोड़कर) व्यक्ति डोर टू डोर चुनाव प्रचार नहीं करेगें। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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