
शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर को लेकर नया आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद करने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आदेश नहीं मानने पर एक लाख का जुर्माना लगेगा।शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशानिर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं। माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में सफलता के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया की अनुमति दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कोचिंग संस्थानों को भ्रामक वादे करने और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी देने पर भी सख्त निर्देश दिया है।
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सरकार ने यह फैसला तब लिया है जब छात्रों की तरफ से उन्हें काफी शिकायत मिली थीं। छात्रों की आत्महत्या, आग की घटनाओं, कोचिंग घटनाओं में सुविधाओं की कमी के मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। इसके अलावा सरकार को कोचिंग सेंटर की शिक्षण पद्धतियों के बारे में भी शिकायत मिली थी।16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगासरकार की नकेल लगने के बाद अब कोई भी प्राइवेट कोचिंग सेटर वाले अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। साथ ही कभी भी और कहीं भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएंगे। कोचिंग सेंटर खोलने के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा।आग और भूकंप जैसी आपदाओं से बचने का पूरा इंतजाम करना होगा।छात्रों को भटकाने और अच्छे रैंक का लोभ देकर छात्रों से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेंगे। ना ही कोचिंग संस्थान में छात्रों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। संस्थान में आग और भूकंप जैसी आपदाओं से बचने का पूरा इंतजाम करना होगा।
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