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कोर्ट खबर: गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त पति पत्नी को दस साल की कठोर कैद, 50 हजार रूपये जुर्माना

कोरोना के दौरान खड़ंजा पर जानवर बांधने के विवाद को लेकर हुए गैर इरादतन हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने अभियोजन से संजीव कुमार सिंह व बचाव की दलीलें सुनने के उपरांत अभियुक्त पति रामभुवन पुत्र जनक देव व उर्मिला पत्नी राम भुवन को दोषी करते हुए 10 साल के कठोर कैद की सजा सुनाई है । साथ ही 50 हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया है जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त2 साल का कारावास भुगतना होगा