लगभग पांच साल पूर्व के दर्ज गैंगेस्टर एक्ट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन गैंगेस्टर कोर्ट नीलम ढांका की न्यायालय में आरोपी सुभाष ने नोनिया छपरा सुखपुरा एवं मनोज बनवासी मुजही पकड़ी को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है और पांच-पांच हजार रूपये जुर्माने से दंडित की है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त पंद्रह दिनों का कारावास भुगतना होगा।
Month: April 2025
महानगरों की तर्ज पर पांच करोड़ की लागत से बलिया शहर को स्मार्ट सिटी बनाने कवायद शुरू
सूबे के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सीसीटीवी, ट्रैफिक सिग्नल आदि लगाने को विभाग से दिए तीन करोड़ रुपए बलिया। बड़े महानगरों की तर्ज पर बलिया शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के उद्देश्य से नगरपालिका क्षेत्र के प्रमुख 10 चौराहों अत्याधुनिक बनाया जाएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इस कार्य के लिए […]
पूजा हत्याकांड: पुलिस के खुलासे से नाराजगी, आप ने CID जाँच के लिए कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन
नगर इलाके में हुए पूजा चौहान हत्याकांड के विरोध में विपक्षी दलों ने अपना मोर्चा खोल दिया है लोग अपने-अपने तरीके से पुलिस के खुलासे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओ ने पूजा चौहान के प्रकरण में जांच की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान इस प्रकरण में मुख्यमंत्री को सम्बोधित पत्रक डीएम को सौंपकर खुलासे के लिए मांग किया। पूरे प्रकरण की जांच सीआईडी से करने की पुरजोर मांग आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रखी।