जिला जज अमितपाल सिंह ने अभियुक्त को 25 हजार लगाया जुर्माना

विधि संवाददाता

बलिया: लगभग पंद्रह वर्षों पुराने सुसाइड केस के मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाया है तथा 25हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने आदेशित किया है कि जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त छः माह की सजा भुगतनी होगी.

उल्लेखनीय हैं कि सिकंदरपुर थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 237c/2009 में उसी थाना क्षेत्र के चक बलदेव(मिश्रा चक) गांव निवासी आरोपी रामप्रवेश पुत्र नन्हकू राजभर को न्यायालय में भादवि की धारा 306 के तहत दोषी पाकर उक्त सजा से दंडित की है। अभियोजन के अनुसार यह घटना सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के चक बलदेव (मिश्रा चक) गांव में लगभग पंद्रह साल पूर्व आत्महत्या के लिए उकसाने की घटना घटित हुई थी जिसमे अभियोजन पक्ष से संजीव कुमार सिंह व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत जिला जज ने उक्त फैसला सुनाई है।

त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट