अतीश उपाध्याय
हल्दी। पुलिस ने नियम कानून को ताक पर रखकर धारा 107,116 सीआरपीसी में नाबालिग बालक को पाबंद कर दिया। नोटिस मिलने के बाद परेशान परिजनों ने पुलिस महकमे के आला अफसरों से न्याय की गुहार लगायी है।
उल्लेखनीय है कि तीन माह पूर्व हल्दी थाना क्षेत्र के सीताकुंड गांव निवासी सगे भाई कपिलदेव ओझा व ओमप्रकाश ओझा के बीच बटवारे को लेकर विवाद हुआ था। ओमप्रकाश ओझा ने इसकी लिखित शिकायत हल्दी थाने में की थी।हल्दी पुलिस ने कपिलदेव ओझा के नाबालिग पुत्र सौरभ ओझा का भी उपजिलाधिकारी न्यायालय बलिया चलानी रिपोर्ट भेज दिया।गुरुवार को इस सम्बंध में एसडीएम सदर के न्यायालय से नाबालिग के नाम नोटिस मिलने के बाद परिजन अब हाकिमों के दरवाजे पर न्याय की गुहार लगा रहे है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर क्षेत्राधिकारी बैरिया अशोक कुमार मिश्र ने बताया कि नाबालिग का चालान नियम के विपरीत है। इस प्रकरण को पीड़ित को न्याय मिलेगा।
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