अपूर्वा नर्सिंग होम के चिकित्सकों कि गिरफ़्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
बलिया के अपूर्वा नर्सिंग होम’ में हुए अनिशा पांडेय मौत मामले में अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। जिस केस को लेकर पिछले दिनों जमकर हंगामा और आरोप-प्रत्यारोप हुए, उसमें अब माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए आरोपी डॉक्टरों को बड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने याची चिकित्सकों की गिरफ्तारी पर अग्रिम आदेश होने तक रोक लगा दिया है।
हाईकोर्ट ने साफ किया है कि फिलहाल डॉक्टरों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने सभी पक्षों को तीन हफ्ते के भीतर अपना पक्ष शपथ पत्र के जरिए रखने का निर्देश दिया है। इस बीच अगली सुनवाई 25 मई 2026 को तय की गई है, जो इस केस के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।
पूरा मामला 22 मार्च का है, जब अपूर्वा नर्सिंग होम में पथरी के ऑपरेशन के बाद अनिशा पांडेय की मौत हो गई थी। परिजनों ने इसे लापरवाही का मामला बताते हुए जोरदार विरोध किया था, जिससे यह घटना पूरे जिले में सुर्खियों में आ गई।
इस प्रकरण में माननीय हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल आरोपी चिकित्सकों को राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली सुनवाई में कोर्ट क्या रुख अपनाता है, इसी पर तय होगा कि इस चर्चित केस की दिशा किस ओर जाएगी। #Samacharbank
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