मामला सी जे एम के कोर्ट के आदेश का उलंघन करने का

विधि संवाददाता त्रिभुवन यादव की रिपोर्ट

बलिया: न्यायालय के आदेश को ठेंगा दिखाना शहर कोतवाल को महंगा पड़ गया. कोर्ट के सरेआम धज्जियां उड़ा कर रख देना, बार बार आदेश का उलंघन करना और अदालती कार्यों के निर्वहन में उपेक्षित रवैया अपनाने के मामले में शहर कोतवाल को कोर्ट के कोप का शिकार होना पड़ा. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शांभवी यादव ने एक प्रकरण में सख्त रुख अख्तियार करते हुए सोमवार को उनके विरुद्ध 349 सीआरपीसी के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज करते हुए शहर कोतवाल संजय सिंह के विरुद्ध नोटिस जारी करने हेतु आदेश पारित किया है। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि कोतवाल जानबूझ कर मामले में कोताही बरत रहे हैं. मामले की बखूबी उन्हें जानकारी है।

अदालती सूत्रों के अनुसार आवेदक द्वारा न्यायालय में 156(3) सी आर पी सी जफ्ता फौजदारी के तहत 12दिसंबर 2023 को वाद सी जे एम के न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने कई तिथियों पर अभियोग पंजीकृत करने के बावत कोतवाली से रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट नही देने पर न्यायालय ने स्पष्टीकारण मांगा. फिर भी कोई जबाब नही आया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब कोतवाल द्वारा कोर्ट के आदेश का सरेआम उलंघन किया जा रहा है तो आम जनता जैसे बकरे की मां कब तक खैर मना सकती है। बावजूद इसके वह कोतवाली प्रभारी बने हुए हैं.