बलिया : लगभग छः साल पूर्व पैसे के लिए अपने ही पिता को पीट-पीट कर हत्या कारित करने के मामले में फैसला सुनाते हुए जिला जज अशोक कुमार सप्तम की न्यायालय ने दोषी पुत्र को दस साल के सश्रम कारावास व दो हजार रूपये जुर्माने से दंडित की है। अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त दो माह की सजा भुगतनी होगी.

उल्लेखनीय हैं कि रसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नाथ बाबा के मठिया वार्ड नंबर (12) निवासी अभियुक्त त्रिलोकी राजभर पुत्र स्व. गौरीशंकर को न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में दोषी पाकर अभियुक्त को सजा से दंडित की है।अभियोजन के अनुसार यह घटना रसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नाथ बाबा के मठिया वार्ड नंबर (12) कस्बा में पैसे के विवाद को लेकर चार जून 2018 को रात्रि नौ बजे अभियुक्त पुत्र ने अपने पिता स्व.गौरीशंकर को कान के पीछे लाठी से प्रहार कर दिया जिसके वजह से घायल होकर गिर गया। जब परिजनों ने सीएचसी रसड़ा में इलाज हेतु भर्ती कराया तो चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। इसके उपरांत उसी के भाई अर्जुन राजभर के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ।इस मामले में अभियोजन की ओर से एस के सिंह व बचाव ने अपना तर्क प्रस्तुत किया।