बलिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी लागू होने से पहले के विभिन्न कर अधिनियमों के अंतर्गत बकाया धनराशि पर ब्याज और अर्थदंड माफी के लिए एकमुश्त समाधान योजना- 2026 लागू की है। इस योजना के तहत पात्र व्यापारी अपने पुराने बकाये पर ब्याज एवं अर्थदंड की माफी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
वाणिज्य कर अधिकारी सुजीत यादव ने बताया है कि विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम-1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम-1995, उत्तर प्रदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम-1997, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम-2007 और उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक सृजित बकायों को इस योजना में शामिल किया गया है।
योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को शासनादेश जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है। निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर पात्र व्यापारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। विभाग की ओर से व्यापारियों से अपील की गई है कि वे इस योजना की जानकारी प्राप्त कर समय रहते आवेदन करें और सरकार की इस राहत योजना का लाभ उठाएं। इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन की प्रक्रिया के लिए संबंधित वाणिज्य कर विभाग से संपर्क किया जा सकता है।
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